देशद्रोह के मामले में पाकिस्तान के पूर्व राष्टपति परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा

नई दिल्ली। देशद्रोह के मामले में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई गई है। उन पर आपातकाल लगाने का आरोप था। आपको बता दें कि मार्च 2016 से मुशर्रफ इलाज कराने के लिए दुबंई में रह रहे है और तभी से वह इस मामले में भगोडा घोषित कर दिया गया थामौत की सजा पता हैं। इलामाबाद की विशेष अदालत ने मशर्रफ को यह सजा सनाई हैआपको बता दें कि मुशर्रफ ने नवंबर 2009 मेंपाकिस्तान में आपातकाल लगाया था। इसके बाद नवाज शरीफ की सरकार ने 2012 में मशर्रफ के खिलाफ केस दर्ज किया था। मशर्रफ मार्च 2016 से दुबई में रह रहे हैं। वह संविधान को भंग करने और 2007 में आपात शासन लगाने के मामले में राजद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे हैं। 76 वर्षीय मुशर्रफ उपचार के लिए दुबई गए थे लेकिन तब से मरक्षा और स्वाग: मुशर्रफ के वकीलों ने शनिवार को याचिका दायर की जिसमें लाहौर हाईकोर्ट से कहा था कि विशेष अदालत में सनवाई पर तब तक रोक लगाई जा याचिका पर फैसला न दे दे। मशर्रफ की यानि संघीय सरकार को नोटिस जारी किया था। अदालत ने इस याचिका पर भी समय ग पर भी मुख्य याचिका के साथ ही सुनवाई का फैसला किया था।