आईएएस अधिकारियों को देना होगा अचल संपत्ति का ब्यौर


मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की तरह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों को भी अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारियों को वर्ष 2019 की वार्षिक अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 जनवरी, 2020 तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन जमा करना होगा। इसमें 1 जनवरी, 2020 तक की वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण शामिल होगा।


केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। ऐसा न करने वाले आईएएस अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी गई है। जो अधिकारी ऐसा नहीं करेंगे उन्हें प्रमोशन और विदेश में पोस्टिंग के लिए जरूरी सतर्कता मंजूरी नहीं दी जाएगी।

31 जनवरी के बाद ऑनलाइन विवरण पत्र जमा करवाने की सुविधा बंद हो जाएगी। ऑनलाइन विवरण जमा करवाने के बाद आईएएस अधिकारियों को संपत्ति संबंधी जानकारी की अलग से हार्ड कॉपी जमा करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी कारणवश अफसर ऑनलाइन विवरण जमा नहीं करवा पाते हैं, तो उन्हें फार्म की स्कैन कॉपी अपलोड करने की सुविधा होगी।